अब मॉल, कार्यालय या प्रतिष्ठान खोलने के लिए पुलिस से एनओसी लेना होगा अनिवार्य: शर्मा

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Jalandhar News: अब मॉल, कार्यालय या प्रतिष्ठान खोलने के लिए पुलिस से एनओसी लेना होगा अनिवार्य: शर्मा

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। Jalandhar News: जालंधर में ट्रैफिक/पार्किंग अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से एक बड़े कदम के तहत पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा ने किसी भी इमारत/मॉल या कार्यालय को खोलने के लिए नए सुधारों की शुरुआत करके एक मास्टर प्लान पेश किया है। पुलिस आयुक्त ने वीरवार को कहा कि जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने ट्रैफिक की समस्याओं पर नकेल कसने के लिए नई पहल की है। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य आम जनता को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाना है, खासकर कार्यालयों और वाणिज्यिक संस्थानों में पर्याप्त पार्किंग स्थान की कमी के कारण।

शर्मा ने कहा कि अब से मॉल, कार्यालय या प्रतिष्ठान खोलने के लिए पुलिस से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों के लिए नो रुल्स, नो एंट्री के सिद्धांत को सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने कहा कि शहर में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के बाद अब कमिश्नरेट पुलिस वाहन पार्किंग की समस्या से निपट रही है। उन्होंने कहा कि अब से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल के लिए पुलिस विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिए मंजूरी और एनओसी के लिए संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिया गया है। Jalandhar News

पुलिस आयुक्त ने कहा कि नया कार्यालय खोलने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को पार्किंग स्थल, कुल पार्किंग क्षेत्र और चार पहिया और दो पहिया वाहनों की क्षमता दिखाते हुए विस्तृत लेआउट और साइट प्लान प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट, बार, होटल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल आदि जैसे प्रतिष्ठानों के लिए एनओसी के लिए आवेदन करते समय बैठने की क्षमता और कमरों/बिस्तरों की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। शर्मा ने कहा कि इससे एक ओर वाहनों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और दूसरी ओर पार्किंग स्थल की अनुपस्थिति के कारण यातायात में होने वाली रुकावटों को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे स्वच्छ और सुरक्षित सड़कें बनेंगी।

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