UPSC Aspirants Death Case : 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत से हड़कंप, कांग्रेस ने दिया लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव!

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UPSC Aspirants Death Case : 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत से हड़कंप, कांग्रेस ने दिया लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव!

UPSC Aspirants Death Case : नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई। मामला दिल्ली दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके का है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली अग्निशमन विभाग को शनिवार शाम करीब 7 बजे राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल से बेसमेंट में पानी भर जाने की सूचना मिली, जिसका संज्ञान लेते हुए डीसीपी (मध्य दिल्ली) एम हर्षवर्धन ने मीडियाकर्मियों से कहा, ‘‘फोन करने वाले ने हमें बताया कि कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है। हम जांच कर रहे हैं कि पूरा बेसमेंट कैसे भर गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बेसमेंट में बहुत तेजी से पानी भर गया, जिसके कारण कुछ लोग अंदर फंस गए।’’ Delhi News

इस स्थिति में छात्रों ने अपने साथी उम्मीदवारों की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को घटना की जांच शुरू करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

एमसीडी द्वारा 13 यूपीएससी संस्थानों के बेसमेंट को सील कर दिए गए

घटना के मद्देनजर रविवार को एमसीडी द्वारा 13 यूपीएससी संस्थानों के बेसमेंट को सील कर दिए गए। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें राजेंद्र नगर की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। याचिका में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों की जांच के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है, जो कथित तौर पर 26 जून, 2024 को प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करने में विफल रहे। Delhi News

कुटुंब नामक एक गैर सरकारी संगठन के ट्रस्टी जितेंद्र सिंह ने याचिका दायर की है, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह कर रहे हैं। याचिका में अवैध वाणिज्यिक निर्माण की जांच और समाधान के लिए दिल्ली के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समितियों का गठन करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है, ‘‘मुखर्जी नगर की घटना के संबंध में एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जैसा कि अदालत ने पहले आदेश दिया था। अवैध रूप से संचालित या मानक मानदंडों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाए।’’ Delhi News

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