Kisan Andolan: नई दिल्ली। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोले जाने आदेश के खिलाफ डाली गई याचिका पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो गई है। कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले शंभू बॉर्डर खोले जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि सात दिन के अंदर शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटा दिए जाए। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है यानी एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
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कोर्ट की टिप्पणी | Kisan Andolan
उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य सरकार हमेशा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित नहीं कर सकती है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमेशा के लिए रोड बंद किये जाएं लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे। जस्टिस उज्जवल भुईंया ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए. इस पूरे मामले पर हम एक स्वतंत्र समिति गठित कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने अभी के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेश जारी किये थे।