आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया 1.32 करोड़ रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली (एजेंसी)। RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 5 जुलाई को नियमों के उल्लंघन सिलसिले में पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि बैंक ने सब्सिडी/रिफंड/प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के बदले दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किया था। साथ ही ऋणदाता कुछ खातों में व्यावसायिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करने में भी विफल रहा। RBI News
आरबीआई की विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के लिए पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था और उस संबंध में आरबीआई के निर्देशों और संबंधित पत्राचार का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि जुर्माना क्यों न लगाया जाए। RBI News
इस बैंक का लाइसेंस रद्द:आरबीआई ने कर्नाटक के मांडया जिले के मद्दूर में स्थित शिम्शा सहकारी बैंक नियमिथा पर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 5 जुलाई को बैंकिंग व्यवसाय बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी किया है। बैंक न ग्राहकों से जमा को स्वीकृति दे पाएगा ना ही जमाओं का पुनर्भुगतान कर पाएगा।
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