New Criminal laws : जयपुर (सच कहूं न्यूज)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से 1 जुलाई से लागू हुए नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संविधान की मूल भावना को बल मिला है। पुराने कानूनों में केवल सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इन नए कानूनों में न्याय पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधमुक्त राजस्थान बनाने तथा शीघ्र एवं सुलभ न्याय के लिए ये कानून मील का पत्थर साबित होंगे। New Criminal laws
भजनलाल शर्मा सोमवार को नवीन आपराधिक कानूनों को आमजन तक पहुंचाने के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में सभी 50 जिलों से पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्र तथा आमजन वर्चुअल रूप से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1860 में बने भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बने दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा 1872 में बने एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने से कानून में भारतीयता की आत्मा को दुबारा स्थापित किया गया है। इन नए कानूनों में न्याय की अवधारणा, पीड़ित केन्द्रित सोच तथा त्वरित न्याय के सिद्धांत पर बल दिया गया है।
नियत समय में न्याय मिलने के प्रावधान शामिल
मुख्यमंत्री के कहा कि नवीन आपराधिक विधि में आपराधिक मामले के महत्वपूर्ण चरणों को नियत समय-सीमा में बांधा गया है। नए कानूनों में परिवादी को 90 दिन होने पर मुकदमें की प्रगति से पुलिस को अवगत कराना, प्राथमिक जांच को 14 दिन में सम्पन्न करना, बलात्कार संबंधी मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में प्रदान करना, न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिन में आरोप तय करना और विचारण पूरा होने के 45 दिन में निर्णय देने जैसे प्रावधान शामिल हैं, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सकेगा। New Criminal laws
भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पुलिस थाने पर इन कानूनों की जानकारी के संबंध में डेशबोर्ड लगाया जाए। बैठक में बताया गया कि सभी पुलिस कार्मिकों को इन नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक 51 हजार से अधिक पुलिस कार्मिक इन नए कानूनों का प्रशिक्षण ले चुके हैं।
बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता मौजूद रहे। New Criminal laws
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