सीबीआई की न्यायिक रिमांड की मांग को चुनौती देने दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचे अरविंद केजरीवाल

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Delhi High Court : अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश!

नई दिल्ली (एजेंसी)। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में सीबीआई द्वारा हाल ही में की गई अपनी गिरफ्तारी एवं अतिरिक्त हिरासत को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। Arvind Kejriwal

केजरीवाल को शराब नीति घोटाले से संबंधित आरोपों पर 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उनकी तीन दिवसीय हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद, सीबीआई ने 14 दिनों की अतिरिक्त न्यायिक हिरासत का अनुरोध किया। 29 जून को वर्चुअल कोर्ट में पेशी के दौरान, केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने सीबीआई से केस डायरी सहित अन्य सामग्री का खुलासा करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अदालत के समक्ष इसलिए पेश किया गया क्योंकि उनकी 3 दिवसीय सीबीआई हिरासत आज समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आगे की पुलिस हिरासत की मांग नहीं की; उन्होंने न्यायिक रिमांड की मांग की, जिसका हमने विरोध किया क्योंकि उनके पास न्यायिक रिमांड के लिए कोई आधार नहीं है। अधिवक्ता कुमार ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

‘आप’ सुप्रीमो को कोर्ट में उनकी पत्नी और परिवार से मिलने की अनुमति तब दी गई, जब वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि आदेश पारित होने तक उन्हें उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग के नजरिए से मामले की जांच कर रहा है। वहीं, सीबीआई भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने के नजरिए से केजरीवाल के खिलाफ मामले की जांच कर रही है। Arvind Kejriwal

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