कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana: कोर्ट ने गोवध के 29 वर्ष पुराने एक मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-1995 में रियासत निवासी ग्राम टिड़ौली थाना अम्बेहटा जनपद सहारनपुर के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर गोवध अधिनियम की धारा-5/8 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी रियासत को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने छह दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana
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