Assembly Election Date : इन राज्यों में विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया इस दिन से शुरू!

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Assembly Election Date : इन राज्यों में विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया इस दिन से शुरू!

Assembly Election Date : नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने हरियाणा , झारखंड , महाराष्ट्र और केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनावों की तैयारियों की प्रक्रिया 25 जून से शुरू करने की शुक्रवार को घोषणा की जिसके तहत मतदाता सूचियों को अद्यतन बनाने का काम पहली जुलाई से शुरू होगा। उपरोक्त तीनों राज्यों में विद्यमान विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमश: तीन नवंबर , 26 नवंबर 2024 तथा पांच जनवरी 2025 को समाप्त होने जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में पुनर्गठन के बाद पहली बार विधान सभा चुनाव कराए जाने हैं। Assembly Election

हरियाणा, झारखंड , महाराष्ट्र , जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनावों की तैयारी

आयोग ने आज जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि इन चारो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) से पहले का कार्यकलाप 25 जून से शुरू किया जा रहा है। इसमें सामूहिक आवास समितियों, मलिन बस्तियों, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए सबसे सुविधाजनक स्थानों पर मतदान केंद्रों की स्थापना/ मतदान केंद्रों को तर्कसंगत या उनके पुनर्व्यवस्थापन और मतदाता सूची को अद्यतन बनाने के लिए पुनरीक्षा के पहले का काम शुरू किया जाएगा।

इन राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अद्यतन करने का काम एक जुलाई 2024 को अर्हक तिथि के रूप में आरंभ किया जाएगा। चारो जगह मतदान केंद्रों आदि में संशोधन से पहले के कार्यों के अंतर्गत बी.एल.ओ. के माध्यम से घर-घर सत्यापन 25 जून 2024 से कराया जाएगा। मतदान केंद्रों की जगहों को तर्कसंगत बनाने का कार्य 24 जुलाई तक कराया जाएगा।

20 अगस्त को होगा अंतिम प्रकाशन | Assembly Election

आयोग की ओर से एकीकृत मतादाता सूची का मसौदा 25 जुलाई तक प्रकाशित किया जाएगा। इन पर आठ अगस्त तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। दावों और आपत्तियों का निपटान 19 अगस्त तक तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 20 अगस्त को किया जाएगा।

आयोग ने कहा है कि उसका गहन और निरंतर ध्यान हमेशा मतदाता सूची की समावेशिता, शुद्धता और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने पर रहा है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने के अपने अधिकार से वंचित न रहे और बिना किसी डुप्लिकेट और त्रुटि के मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त बनाए रखा जा सके और अयोग्य प्रविष्टियों को यथासंभव सीमित किया जाना चाहिए। इसलिए,आयोग सभी पात्र नागरिकों से अपील करता है कि यदि अभी तक नाम दर्ज नहीं हुआ है, तो वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आगे आएं और आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। Assembly Election

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