Delhi High Court : नई दिल्ली (एजेंसी)। शुक्रवार 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को मंजूर की गई जमानत के खिलाफ लगाई गई ईडी की याचिका पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई स्वीकृत की, और इस दौरान कहा कि जब तक हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक ट्रायल कोर्ट का आदेश अमल में नहीं लाया जाएगा। Delhi High Court
ईडी की याचिका पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई | Delhi High Court
दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा निर्णय लेते हुए आज 21 जून 2024 को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी, यह रोक इसलिए लगाई है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी है और अदालत का रुख किया है। Delhi High Court
Indian Railways: वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पुल चिनाब की पटरी पर दौड़ी रेल!