अवैध हथियार और नार्को-टेररिज्म हवाला रैकेट का भंडाफोड़
- पाकिस्तान से नशा मंगवाने का काम करता था अभिषेक | Amritsar News
अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)। Amritsar Crime News: पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ सीमा पार से अवैध हथियार और नार्को-टेररिज्म हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस कमिश्नर अमृतसर रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस मामले की शुरूआत बीते माह 22 मई को 22 साल के रजिंदर कुमार उर्फ राजा की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई थी।
उस पर घरिंडा थाने में धारा 307 के तहत मामला भी दर्ज है। जांच में पुलिस इस पूरे मामले के किंगपिर रणजीत सिंह उर्फ राजा और अभिषेक तक पहुंची। जिसे 10 जून को आधा किलो हेरोइन व 40 हजार ड्रग मनी के साथ पकड़ा गया। यही अभिषेक पाकिस्तान से नशा मंगवाने का काम करता था। इसके बाद पुलिस ने अगले- पिछले संपर्कों को खोजना शुरू किया। पुलिस को इस दौरान घरिंडा थाने में धारा 307 में प्रयोग की गई पिस्टल भी बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने लवप्रीत और गुरभेज को भी पकड़ने में और उनसे हथियार जब्त करने में सफलता हासिल की। जैसे जैसे जांच आगे चली, पुलिस ने विशाल, गुरजंट और जसपाल को भी पकड़ने में सफलता हासिल की। Amritsar News
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों का जब फाइनेंशियल ट्रायल शुरू किया गया तो आरोपियों से सात महंगी गाड़ियां व मोटरसाइकिल जब्त किए गए। आरोपियों से वरना, थार, आई-20, स्विफ्ट डिजायर, एक्टिवा और स्प्लैंडर मोटरसाइकिल जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार किंगपिन रणजीत काका पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में था और पंजाब में हेरोइन व गैर-कानूनी हथियारों का नेटवर्क चला रहा था। इससे मिला पैसा पाकिस्तान भेजा जाता था और पाकिस्तान इसका प्रयोग भारत में आतंकवाद फैलाने में कर रहा था।
विदेशी पिस्टल भी बरामद | Amritsar News
पुलिस ने इस मामले में 4.10 किलो हेरोइन, 1 जिगाना विदेशी पिस्टल, 2 अन्य 0.32 बोर पिस्टल, 45 जिंदा कारतूस और 2.07 लाख ड्रग मनी को भी जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों का अभी पुराना कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। ये सभी 20 से 25 साल के दर्मियान की उम्र के युवा हैं। जिन पर आपसी झगड़ों व धारा 307 का एक मामला दर्ज है। जबकि लूट, स्नैचिंग या एनडीपीएस एक्ट का कोई मामला इन पर नहीं है।
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