कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने चोरी एवं सड़क दुर्घटना के तीन अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2019 में अमरजीत सिंह निवासी लक्ष्मीपुर लच्छी थाना काशीपुर जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी पर धारा-279,337,338 व 427 आईपीसी के तहत सड़क दुर्घटना का अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन/फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था। Kairana News
शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी अमरजीत सिंह को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2023 का है, जिसमें फिरोज निवासी ग्राम गढीबरल थाना घरौंड़ा जनपद करनाल हरियाणा के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर धारा-379 व 411 आईपीसी के तहत चोरी एवं बरामदगी का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी फिरोज को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरा मामला इसी वर्ष का है। Kairana News
राजा निवासी विजय हॉल कस्बा शामली के विरुद्ध कोतवाली शामली पर चोरी एवं बरामदगी के आरोप में धारा-380 व 411 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी राजा को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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