कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने चौदह वर्ष पुराने कातिलाना हमले के एक मामले में आरोप साबित होने पर तीन पिता-पुत्रों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व कुल 69000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2010 में ऊँचागांव निवासी कृष्णपाल व उसके दो पुत्रों रविन्द्र एवं सचिन के विरूद्ध कोतवाली कैराना पर कातिलाना हमले के आरोप में धारा-308,325,324,323,506 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। Kairana News
पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-04 में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी कृष्णपाल व उसके दोनों पुत्रों रविन्द्र एवं सचिन को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व 23-23 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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