अगरतला (एजेंसी)। त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कर्मचारियों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उनकी सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति सब्यसाची दत्ता पुरकायस्थ ने राज्य सरकार को सभी सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ब्याज सहित ग्रेच्युटी देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता पुरूषोत्तम रे बर्मन ने कहा कि इस फैसले से 20,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। Anganwadi Workers
‘आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ दे सरकार’
अधिवक्ता बर्मन ने कहा कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों ने बच्चों के समग्र विकास में योगदान दिया है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उक्त कर्मचारी खाली हाथ घर लौटे हैं। बर्मन ने कहा कि वर्ष 2021 में, उच्च्तम न्यायालय ने गुजरात आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के एक मामले की सुनवाई के बाद, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जमीनी स्तर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिये थे। शीर्ष अदालत के फैसले को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बिना किसी देरी के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी देने का निर्देश दिया, साथ ही कहा कि इस फैसले से देश के बाकी हिस्सों में बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों को मदद मिलेगी। Anganwadi Workers
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