नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह लोकसभा चुनाव 2024 के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर रिहाई पर विचार करने के लिए तैयार है, बाकायदा जब वे इस मामले को उठाएं तो इस मामले पर पूरी तरह तैयार होकर आएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी के वकील से कहा। Arvind Kejriwal
शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनुदान दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। लेकिन इसके लिए हमें आपके प्रति खुले दिल से आना चाहिए। क्योंकि किसी भी पक्ष को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अदालत ने आप सुप्रीमो के लिए जमानत की संभावना के खिलाफ दोनों पक्षों को आगाह किया और प्रवर्तन निदेशालय को संभावित जमानत शर्तों का आकलन करने के निर्देश दिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान ईडी से यह भी कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई 7 मई को है | Arvind Kejriwal
केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 7 मई को करेगा। Arvind Kejriwal
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