Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई जांच पर रोक

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West Bengal SSC Recruitment Case: कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि ऐसा कोई भी कदम जल्दबाजी में न उठाएं। आज अदालत 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये नियुक्तियाँ राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गईं। Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी अपील में राज्य सरकार ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को नई भर्तियाँ करने का आदेश दिया था। इसमें आगे आदेश दिया गया कि जिन लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया गया था, उन्हें छह सप्ताह के भीतर अपना वेतन वापस करना होगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लगभग 26,000 नौकरियों को रद्द करने पर टीएमसी की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले ने लगभग 26,000 परिवारों की आजीविका छीन ली, उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने टीएमसी नेताओं को रिश्वत देने के लिए ऋण लिया था, वे अब इस स्थिति से भी बोझ में हैं। Supreme Court

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