Haryana Electricity Bills: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वनीय अच्छी वोल्टेल और निर्बाध बिजली की आपूर्ती के लिए प्रतिबद्ध हैं, बता दें कि पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। ये जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों को सुनवाई करेगा।
रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 24 अप्रैल को मुख्य अभियंता रोहतक के कार्यालय, चौथी मंजिल राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक किय गया।
उन्होंने बताया कि रोहतक जीने के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुउपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे 24 अप्रैल को मुख्य अभितंता रोहतक के कार्यालय पहुंच कर बिजली संबंधित समस्याओं का समाधान करवाएं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एव निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध हैं।