Delhi Riots: नई दिल्ली। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद ने सोशल मीडिया पर अपने पक्ष में झूठी कहानी फैलाई, इस दौरान वह कुछ अभिनेताओं के संपर्क में भी था, दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा 9 अप्रैल को एक अदालत में किया। पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका के खिलाफ अपनी दलीलें पेश कीं। दिल्ली पुलिस के अनुसार खालिद 2020 (Delhi Riots-2020) के पूर्वोत्तर दिल्ली सांप्रदायिक दंगों में कथित रूप से साजिश में शामिल था। यह आरोप खालिद पर कड़ी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत लगाए गए हैं। Delhi News
मंगलवार को खालिद की जमानत अर्जी के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के सामने दलीलें पेश की गई थी। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने बताया कि खालिद के मोबाइल फोन के डाटा से पता चला कि वह दिल्ली दंगों के दौरान कुछ अभिनेताओं, राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य विख्यात हस्तियों के साथ साथ विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में था। दंगों के दौरान खालिद ने कथित तौर पर इन संपर्कों को विशिष्ट समाचार पोर्टलों के लिंक भेजे और उनसे झूठी कहानी को बढ़ावा देने और इसे फैलाने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सामग्री साझा करने को कहा।
खालिद ने एक बड़ी साजिश के तहत अपनी झूठी कहानी को बढ़ावा दिया
प्रसाद ने अभिनेताओं और सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण फॉलोअर्स वाले अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि खालिद ने एक बड़ी साजिश के तहत सक्रिय रूप से अपनी झूठी कहानी को बढ़ावा दिया। उन्होंने बताया कि विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने अदालत में एक वीडियो क्लिप भी चलाया जिसमें एक समाचार पोर्टल द्वारा खालिद के पिता के साथ किया गया साक्षात्कार दिखाया गया था। एसपीपी ने कहा कि खालिद के पिता ने साक्षात्कार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में विश्वास की कमी व्यक्त की। उन्होंने कहा था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है और इसलिए वे ट्रायल कोर्ट में आए हैं। इस तरह वे (उनके पक्ष में) कहानी बना रहे हैं। Delhi News
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने उल्लेख किया कि खालिद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों से एक विशिष्ट अदालती कार्यवाही के बाद विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आग्रह किया था। उन्होंने खालिद की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता की मांग की थी, जिन्हें जमानत मिल चुकी है। खालिद के वकील द्वारा खंडन के लिए मामले को बुधवार के लिए पोस्ट किया गया है। फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में उमर खालिद और कई अन्य पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हो गए थे। Delhi News