Haryana police: पानीपत (सन्नी कथूरियां)। एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध को हरियाणा के करनाल शहर तक बढ़ा दिया गया है, साथ ही उक्त वाहन को जब्त करने के आदेश को भी हरी झंडी दे दी गई है। यह चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा के पड़ोसी क्षेत्रों के यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका है। Traffic Rules
बहुत से वाहन मालिकों द्वारा इस तरह के प्रतिबंध को नागरिकों के प्रति मनमाना बताया गया है, ऐसे महंगे वाहनों की खरीद पर अक्सर पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है, जिनमें अधिक किफायती समकक्षों की तुलना में बेहतर शोधन और गुणवत्ता का स्तर होता है। अधिकांश लोगों के लिए, ऐसे वाहन खरीदना जीवन भर का सपना होता है। ऐसे वाहनों के उपयोग पर रात भर का प्रतिबंध इन क्षेत्रों में नियमित यात्रियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, और अत्यधिक वित्तीय तनाव का कारण भी बनता है। Traffic Rules
इसके खिलाफ अपील दायर की गई है और कोई भी एनजीटी के फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकता है, क्या ऐसे मनमाने फैसलों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता है? इस बारे में एक परिवार जिसके पास बहुत अच्छी रखरखाव वाली 2013 मॉडल फॉर्च्यूनर है, जो इसी श्रेणी में आती है। जबकि हमने दिल्ली में वाहन का उपयोग न कर पाने की नियति को स्वीकार कर लिया था, वाहन अक्सर सोनीपत तक जाता था, लेकिन इस स्पष्ट आदेश के साथ, अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते।
एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध को हरियाणा के करनाल शहर तक बढ़ा दिया गया है, साथ ही उक्त वाहन को जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। जोकि दुखद है और यह परेशान करने वाले हंै।