कैराना (सच कहूँ न्यूज)। Kairana News: कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2019 में मुर्सलीन उर्फ बुटरेडा निवासी मोहल्ला शाहमुबारिक कस्बा झिंझाना के विरुद्ध थाना झिंझाना पर धारा-18/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी विशेष) की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी मुर्सलीन उर्फ बुटरेडा को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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