चंडीगढ़। Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए हरियाणा के मूल निवासियों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून का रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने स्टेट एंप्लॉयमेंट आॅफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 बनाया था जिसमें ये प्रावधान किया गया था। बॉक्स क्या है मामला गौरतलब हैं कि इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाओं में आरोप लगाया था कि ये कानून योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर बढ़ा देगा।
इससे एक तरह से योग्यता को नजरअंदाज कर रिहायश के आधार पर नौकरी दिये जाने के अवसर बढ़ जायेंगे जिसका निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बॉक्स हाईकोर्ट का बड़ा फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दाखिल इन सभी याचिकाओं को सही करार दिया व हरियाणा सरकार के इस कानून को सिरे से खारिज करते हुए रद्द किये जाने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कानून पर अब तक रोक लगाई थी। Haryana