कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी (Weapon Recovery) के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर एक व्यक्ति को सात माह के कठोर कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि इसी वर्ष मुबारिक निवासी ग्राम खन्द्रावली साल्हाखेडी थाना कांधला के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी मुबारिक को दोषी मानते हुए सात माह के कठोर कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है। Kairana News
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