Sanjeevani scam case: जयपुर (सच कहूँ/गुरजंट धालीवाल)। बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने राजस्थान सीएम अशोक गहलोत द्वारा केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई पूरी कर ली, जिन्होंने उन पर संजीवनी घोटाले से संबंधित अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया था। Jaipur News
सुनवाई की अगली तारीख तक वही आदेश जारी रहेगा | Jaipur News
राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने कहा कि 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई की अगली तारीख तक वही आदेश जारी रहेगा। बता दें कि इन्होंने पहले अदालत को शेखावत की शिकायत पर अंतिम आदेश पारित करने से परहेज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पक्षों को सुनवाई की अगली तारीख तक लिखित दलीलें दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि शेखावत ने गहलोत पर राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट कोआॅपरेटिव सोसाइटी घोटाले में ‘भ्रामक बयान’ देने का आरोप लगाया था। Jaipur News
इससे पहले गहलोत ने अपनी दलीलों का बचाव किया था और कहा था कि उनके बयान सच्चे थे और उन्हें मानहानि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। गहलोत के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल को सूचित किया था कि शेखावत को राजस्थान पुलिस के स्पेशल आॅपरेशन ग्रुप (एसओजी) द्वारा नोटिस दिया गया था, जो कथित 900 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच कर रहा था। Jaipur News
यह भी पढ़ें:– Semi-final World Cup: सेमीफाइनल में भिड़ सकते हैं भारत-पाक! जानें समीकरण