चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में अब किसी भी विभाग में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 वर्ष तक के उम्र के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट रहेगी। दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। Haryana Government
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इन वर्ग को मिलेगी छूट | Haryana Government
पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट रहेगी। दिव्यांग व कच्चे कर्मचारियों को 52 वर्ष की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा।
क्या है नियम
सरकारी नौकरी पाने के लिए सरकार की तरफ से आदेशों में साफ कहा गया है कि ग्रुप ए, बी, सी या डी के पद पर एक पूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए उसकी आयु की गणना वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि और तीन साल तक के ब्रेक को घटाकर की जायेगी। विशेष छूट के बावजूद किसी भी श्रेणी के आवेदक की ऊपरी आयु सीमा 52 वर्ष से अधिक नहीं होगा।