कैराना (सच कहूँ न्यूज)। चोरी व नशा तस्करी के विभिन्न मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने पांच आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा (SP Abhishek Jha) ने बताया कि इसी वर्ष अमित उर्फ सन्नी निवासी ग्राम आदमपुर थाना बाबरी के विरूद्ध कोतवाली शामली पर चोरी व बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी अमित उर्फ सन्नी को दोषी करार देते हुए पांच माह के कारावास व 3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2001 का है। Kairana News
रमेश निवासी मोहल्ला पट्टोवाला कस्बा कैराना व इनाम निवासी ग्राम कण्डेला के विरुद्ध चोरी एवं बरामदगी के तीन अलग-अलग मामले कोतवाली कैराना पर दर्ज हुए थे। तीनों मामले कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन थे। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी रमेश व इनाम को तीनों मामलों में दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 800-800 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवा मामला वर्ष-2017 का है। महीपाल निवासी ग्राम पेलखा के विरूद्ध धारा-60 आबकारी अधिनियम के तहत थाना गढीपुख्ता पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। Kairana News
यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी महीपाल को दोषी करार देते हुए एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। छठा मामला वर्ष-2018 का है। धर्मेन्द्र निवासी ग्राम नाला के विरुद्ध मादक पदार्थ तस्करी के आरोप धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कांधला थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए दो वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर सभी सजाओं में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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