Karaana: पुलिस पर कातिलाना हमला करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए साढ़े नौ वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान ने बताया कि 26 फरवरी 2014 को शाम करीब सात बजे कांधला थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ में कस्बे में गश्त पर थे। इसी दौरान कस्बे के बुढ़ाना रोड पर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े बदमाशों से पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों की ओर से जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। Karaana
घटना की रिपोर्ट कांधला थाने पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस की जांच में आसिफ निवासी ग्राम बुगारसी थाना नरसैना जनपद बुलंदशहर हाल निवासी सभा गार्डन कॉलोनी थाना लिसाड़ी गेट मेरठ का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश ने पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी आसिफ को दोषी करार देते हुए साढ़े नौ वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। Karaana
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