कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने लॉकडाउन व कोरोना महामारी अधिनियम उल्लंघन के मामले में दोषी पाए जाने पर थानाभवन सीट से रालोद विधायक अशरफ अली खान (Ashraf Ali Khan) के चार समर्थकों को 2500-2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2022 में अशोक पुत्र राजसिंह, मनोज पुत्र राजबल, प्रवेन्द्र पुत्र ख्याल सिंह व अरविन्द्र पुत्र ओमपाल निवासीगण ग्राम हाथी करौदा के विरूद्ध धारा-269, 270
आईपीसी व 3 महामारी अधिनियम व 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत थाना बाबरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी अशोक, मनोज, प्रवेन्द्र व अरविन्द्र को दोषी करार देते हुए 2500-2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर कोर्ट ने एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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