फिरोजाबाद (सच कहूँ न्यूज)। न्यायालय ने 49 वर्ष पूर्व यानी साल 1974 में हत्याकांड (Massacre) की एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। नारखी निवासी महेंद्र सिंह पुत्र पन्नालाल उर्फ गोपी चंद ने 14 सितंबर 1974 को रामबेटी की गांव की ही एक महिला कहने पर उसके पति की राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। राम बेटी की पुत्री मीरा देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उस समय नारखी जनपद आगरा का हिस्सा था। इसके बाद मुकदमा स्थानांतरित होकर फिरोजाबाद न्यायालय में आया। Firozabad News
मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 जितेंद्र गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी श्रीनरायन शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहो की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने महेंद्र सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20000 का अर्थदंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। Firozabad News
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