अवैध हथियार बरामदगी समेत दो मामलों में सुनाई सजा

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Kairana News: कुर्की आदेश के खिलाफ कोर्ट में दाखिल प्रत्यावेदन निरस्त

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी एवं कोरोना महामारी अधिनियम उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-1995 में श्यामलाल उर्फ कीरतराम निवासी ग्राम चौसाना के विरुद्ध झिंझाना थाने पर अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत हुआ था। यह मामला कैराना स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी श्यामलाल उर्फ कीरतराम को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला वर्ष-2020 का है। इंतज़ार निवासी ग्राम जहानपुरा के विरुद्ध कैराना कोतवाली पर लॉकडाउन एवं 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी इंतज़ार को दोषी मानते हुए 5200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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