कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने चोरी व कोरोना (Corona) महामारी अधिनियम उल्लंघन के तीन अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने पर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2018 में अनवर उर्फ जोनी, तसलीम उर्फ बब्लू व फिरोज उर्फ दहिया निवासीगण मोहल्ला रेतेवाला आर्यपुरी कस्बा कैराना के विरुद्ध चोरी के आरोप में कोतवाली कैराना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन था। Kairana News
उपरोक्त तीनों के खिलाफ चोरी का एक अन्य मामला भी कैराना कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने चोरी के दोनों मामलों में आरोपी अनवर उर्फ जोनी, तसलीम उर्फ बब्लू व फिरोज उर्फ दहिया को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष व 2-2 माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों मामलों की सजाए साथ-साथ चलेगी। तीसरा मामला वर्ष-2020 का है। क्षेत्र के ग्राम तीतरवाड़ा निवासी रिजवान के खिलाफ कैराना कोतवाली पर 147, 188 व 353 आईपीसी व 3 महामारी अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी रिजवान को दोषी मानते हुए 5200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक माह के कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
यह भी पढ़ें:– घटिया सामग्री लगाने का विरोध किया तो पेयजल सप्लाई बंद करने की दी धमकी