गुरुग्राम, संजय कुमार मेहरा। Nuh Riots: नूंह दंगों में आरोपी कांग्रेस के फिरोजपुर झिरका से आरोपी मामन खान को सीजेएम जोगेंद्र सिंह की अदालत ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। सोमवार को दो बार के रिमांड के बाद एसआईटी नूंह ने उन्हें अदालत में पेश किया था। इसके साथ ही मामन खान द्वारा अपने बयानों के कागजों पर साइन नहीं करने पर केस में एक और धारा जोड़ दी है।
जयपुर से गिरफ्तारी के बाद विधायक मामन खान चार दिन से पुलिस की गिरफ्त में थे। पहली बार में उन्हें अदालत में पेश करने के दौरान दो दिन के रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर पेशी के दौरान एसआईटी ने एक अन्य एफआईआर में उनका रिमांड मांगा था। दूसरी बार भी दो दिन का रिमांड अदालत ने दिया। अदालत में दोनों पक्षों के बीच करीब 20 मिनट तक बहस चली।
एसआईटी ने अदालत के समक्ष कहा कि कांग्रेस विधायक मामन खान पूरा सहयोग नहीं कर रहे। इसके साथ ही मामन खान ने अपने जो बयान दर्ज कराए, उन पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया। ऐसे में जांच को आगे बढ़ाने में परेशानी आ रही है। बिना हस्ताक्षर के बयानों के कागजों को सत्यापित नहीं किया जा सकता। ऐसे में मामन खान पर एसआईटी ने धारा 180 के तहत भी केस दर्ज किया है।
इस धारा का मतलब है कि एक लोक सेवक के समक्ष दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करना। मामन खान के खिलाफ अब जो नया केस दर्ज किया गया है, उसमें उन्हें 3 महीने की जेल हो सकती है। साथ ही 500 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। एसआईटी के समक्ष रिमांड पर पूछताछ के दौरान नूंह दंगों के आरोपी विधायक मामन खान ने घटना से संबंधित खुलासे तो कई किए, लेकिन उन्होंने अधिकारिक तौर पर बयानों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ऐसे में उन बयानों का कोई औचित्य या सत्यता नहीं रह जाती।
अगले सप्ताह मामन खान के वकील लगाएंगे जमानत अर्जी
मामन खान को अदालत द्वारा जेल भेजे जाने के बाद उनके वकीलों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मामन खान के खिलाफ फेक मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे मुलजिम को फंसाने का काम किया है। उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। अपने पैनल से डिस्कस करने के बाद अगले सप्ताह अदालत में जमानत अर्जी लगाई जाएगी। उन्हें उम्मीद है कि 15 से 30 दिन में विधायक मामन खान को जमानत मिल जाएगी। ऐसे केसों में पहलेे भी आरोपियों को जमानत मिली है। इनका हवाला भी दिया जाएगा।