जुलाना (सच कहूँ न्यूज)। क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आटा चक्की (Atta Chakki) चलाने वाले संचालकों को भी पंजीकरण कराना होगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। जिनमें कहा गया है कि अगर 19 अगस्त तक आटा चक्की, मार्ट के संचालकों ने पंजीकरण नहीं करवाया तो विभाग की ओर से सख्त कार्यवाही की जाएगी। Julana News
जिसके लिए जुलाना के खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पैक्टर शमशेर पान्नू की ड्यूटी लगाई गई है। विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सभी संचालकों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के दौरान गेहंू के स्टॉक का ब्यौरा भी देना होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पैक्टर शमशेर पान्नू ने बताया कि विभाग की ओर से पत्र मिला है जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि सभी आटा चक्की संचालकों को दो दिन के अंदर पंजीकरण करना अनिवार्य है अगर कोई संचालक पंजीकरण नहीं करेगा तो उसके ऊपर विभाग सख्त कार्यवाही करेगा। Julana News
यह भी पढ़ें:– मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान सरकार करवाएगी ईशांत का इलाज