कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने लूट व रंगदारी के तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर शातिर जुल्फान (Zulfan) को चार वर्ष के कठोर कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2016 में जुल्फान पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम तितरवाडा ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के सम्बंध में कोतवाली कैराना पर लूट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी जुल्फान को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। Kairana News
एसपी ने आगे बताया कि उक्त जुल्फान के विरुद्ध वर्ष-2016 में ही कोतवाली कैराना पर आपराधिक षडयंत्र रचकर अवैध वसूली किये जाने के दो अलग-अलग मुकदमें दर्ज हुए थे। ये दोनों मुकदमें भी कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन थे। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी जुल्फान को दोनों मामलों में दोषी मानते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
यह भी पढ़ें:– अबोहर में सफाई सेवकों ने मांगों को लेकर निकाला रोष मार्च