खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। उपायुक्त ललित सिवाच (Lalit Siwach) ने बताया की भविष्य में फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा लेने के लिए किसान को क्षति पूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए किसान की फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है अन्यथा किसान फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करवा पायेंगें।
उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित है। जिन किसानों का पोर्टल पर पंजीकरण होगा, वही किसान अपनी फसल को हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई एमएसपी पर बेच पाएंगे और इसके साथ कृषि विभाग की विभिन्न स्कीमों जैसे- भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी-मेरी विरासत कृषि यंत्रों आदि की योजना का लाभ तभी मिलेगा जब किसान की फसल का विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत होगा। उन्होंने बताया कि ई-फसल क्षतिपूर्ति की सूचना देने के लिए भी मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण अनिवार्य है। Kharkhoda News
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