सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं सॉलिसिटर ने एसएसपी शामली को भेजा कानूनी नोटिस
- अपराध निरीक्षक, उनकी पत्नी एवं एक अन्य के विरुद्ध गाजियाबाद के कविनगर थाने में हाल ही में दर्ज हुआ है धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का मामला | Kairana News
कैराना (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ने एसएसपी शामली को कानूनी नोटिस भेजकर कैराना कोतवाली में तैनात अपराध निरीक्षक नेत्रपाल को निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने निलंबन के लिए क्राइम इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी एवं एक अन्य के खिलाफ गाजियाबाद के कविनगर थाने में हाल ही में दर्ज धोखाधड़ी, अमानत में खयानत एवं धमकी देने के मामले का हवाला दिया है। वही, अपराध निरीक्षक ने षड्यंत्र के तहत मुकदमें में उनका नाम शामिल किए जाने की बात कही है। Kairana News
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता एवं सॉलिसिटर केके शर्मा ने एसएसपी शामली अभिषेक झा को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें बताया कि उनकी मुवक्किल बबीता पत्नी रोहताश कुमार सिंह निवासी ईडी-01, अवंतिका विहार फेज-2, कविनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद ने कैराना कोतवाली में अपराध निरीक्षक के पद पर तैनात नेत्रपाल, उनकी पत्नी तथा एक अन्य के विरुद्ध धारा-406, 420, 506 एवं 120बी आईपीसी के तहत कविनगर थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया है। चूंकि, मामले के आरोपी नेत्रपाल उत्तर-प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है।
इसलिए वह अपने पद, शक्ति एवं अधिकार का दुरुपयोग करके मामले की जांच तथा गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ कर रहे है, जिससे उनके साथ अन्याय हो सकता है। आरोपी ने उनकी मुवक्किल को यह भी कहा है कि वह उसके खिलाफ कुछ नही कर सकती, क्योंकि वह पुलिस विभाग में तैनात है। आरोपी मामले के तथ्यों एवं गुणों के साथ में छेड़छाड़ करने अथवा उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार अपनी शक्ति, अधिकार एवं पोजीशन का इस्तेमाल कर चुका है, जिससे उनकी मुवक्किल को अन्याय और दुर्बलता का सामना करना पड़ा है। आगे कहा कि आरोपी आपके अधीन कार्य करता है।
इसलिए मामले को गम्भीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। अधिवक्ता ने एसएसपी से मामले के उचित गुण-दोष को बनाएं रखने, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच तथा आरोपी द्वारा अपने पद के अधिकार एवं शक्ति के दुरुपयोग से मामले की जांच व तथ्यों से छेड़छाड़ होने से रोकने के लिए जांच पूरी होने तक क्राइम इंस्पेक्टर को निलंबित किये जाने का अनुरोध किया है। साथ ही, ऐसा न होने पर उनकी मुवक्किल द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन न करने के लिए एसपी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
उधर, कोतवाली पर तैनात अपराध निरीक्षक नेत्रपाल का कहना है कि दुर्भावना के चलते मानसिक उत्पीड़न के उद्देश्य से उनका नाम मुकदमें में लिखवाया गया है। उनका मामले से कोई लेना-देना नही है। आरोप लगाने वाली महिला, उसके पति एवं दो अन्य के खिलाफ उनकी पत्नी ने कविनगर थाने में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, छेड़छाड़ एवं लूट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। Kairana News
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