कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी एवं असुरक्षित व लापरवाही (Negligence) से गाड़ी चलाकर व्यक्ति को घायल करने के दो अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2010 में मुकर्रम पुत्र असगर निवासी ग्राम गुराना थाना गढीपुख्ता के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के आरोप ने थानाभवन थाने पर धारा-25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला कैराना स्थित सिविल जज जूनियर डिविजन/ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। Kairana News
बुधवार को कोर्ट ने आरोपी मुकर्रम को दोषी करार देते हुए जेल मे बिताई गई अवधि के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। वही, दूसरा मामला वर्ष-2019 का है। संचित गर्ग पुत्र प्रवीण गर्ग निवासी मोहल्ला कृष्णा नगर कस्बा शामली के विरुद्ध थाना आदर्शमण्डी पर असुरक्षित एवं लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक व्यक्ति को गम्भीर रूप से घायल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला भी कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी संचित को दोषी मानते हुए 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News
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