- नॉन-सर्विस सीनियर रेजीडेंट्स को एचआरए देने तथा रेजीडेंट्स के स्टाईपेण्ड में बढ़ोतरी को मंजूरी
- रेजीडेंट के स्टाईपेण्ड में हुई बढ़ोतरी
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने नॉन-सर्विस सीनियर रेजीडेंट्स को एचआरए (HRA) देने तथा नॉन-सर्विस रेजीडेंट्स के स्टाईपेण्ड में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब राज्य के ऐसे सीनियर रेजीडेंट्स जो राजकीय सेवा में नहीं हैं तथा जिनको हॉस्टल आवंटित नहीं हुआ है, को प्रतिमाह 6 हजार रुपए मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी रेजीडेंट ने स्वेच्छा से हॉस्टल आवंटन के लिए मना किया है तो वह मकान किराया भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा। House Rent Allowance
इसी तरह नॉन सर्विस रेजीडेंट को मिलने वाले अतिरिक्त स्टाईपेण्ड को बढ़ाकर 5 हजार रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह स्टाईपेण्ड केवल उन रेजीडेंट्स को मिलेगा, जिनको हॉस्टल आवंटित नहीं हुआ है। यदि किसी रेजीडेंट ने हॉस्टल आवंटन के लिए मना किया है तो वह इस स्टाईपेण्ड के लिए पात्र नहीं होगा। HRA
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