अहमदाबाद (एजेंसी)। कांर्ग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली और न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गयी दो वर्ष की सजा को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में गत दो मई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा था।
क्या है मामला | Rahul Gandhi
निचली अदालत ने इस मामले में गत 23 मार्च को गांधी को अवमानना का दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। गांधी ने इस आदेश को सेशन अदालत में चुनौती दी थी लेकिन वहां भी उनके हाथ निराशा लगी थी। बाद में गांधी ने अप्रैल में उच्च न्यायालय में इस फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगायी थी। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में विधायक पुरनेश मोदी ने गांधी द्वारा 2019 में एक चुनावी रैली में ‘मोदी उपनाम’ को बदनाम करने के मामले में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
सजा सुनाये जाने के बाद गांधी (Rahul Gandhi) को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करार देते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गयी थी। इस बीच उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि इसका अध्ययन किया जा रहा है और गांधी को न्याय दिलाने के लिए इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जायेगी। यदि गांधी की सजा पर रोक नहीं लगती है तो उनके लिए आगामी लोकसभा चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं होगा।
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