तीन स्मॉल फाइनेंस बैंकों के आवेदन किए खारिज
Reserve Bank of India: आरबीआई (RBI) ने नए फाइनेंस बैंकों को झटका देते हुए तीन स्मॉल फाइनेंस बैंक सेट करने के आवेदनों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा कहा गया कि ये आवेदन सैद्धांतिक रूप से सही नहीं थे। आरबीआई को ऑन टॉप के तहत बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 6 पर पहले ही केंद्रीय बैंक फैसला दे चुका है।
जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने के लिए आए हुए आवेदनों में से 3 को खारिज कर दिया गया है। इसमें वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस द्वारा किया गया आवेदन भी शामिल था। आरबीआई ने कहा कि इन आवेदनों को खारिज करने की वजह सैद्धांतिक रूप से सही नहीं पाया जाना था, जिसके कारण इनको केंद्रीय बैंक से मंजूरी नहीं दी गई है।Small Finance Banks
यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए आरबीआई को एक दर्जन के आसपास आवेदन प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मई में आरबीआई ने 6 आवेदनों पर निर्णय दिया था। आरबीआई द्वारा 3 और आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया कि 3 और आवेदन का असेसमेंट किया जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया कि आवेदनों को स्मॉल फाइनेंस बैंक सेट अप करने के मापदंडों पर सही नहीं पाया गया है। इस कारण इनमें से किसी को भी मंजूरी नहीं दी गई है। Small Finance Banks
बता दें कि निजी क्षेत्र में यूनिवर्सल बैंकों और एसएफबी के ‘ऑन टैप’ लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश एक अगस्त 2016 और 5 दिसंबर, 2019 को जारी किए गए थे। जिनके अनुसार यूनिवर्सल बैंक सेट अप करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये की इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए और बैंक की नेट वर्थ 500 करोड़ रुपये हो। वहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए इक्विटी कैपिटल और नेट वर्थ 200 करोड़ रुपये होनी चाहिए। शहरी सहकारी बैंकों अपनी स्वेच्छा से एसएफबी बन सकते हैं। इसके लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये की कैपिटल होनी चाहिए और इसे पांच साल के भीतर 200 करोड़ तक बढ़ाना होता है।