Changes From 1st July 2023: 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 4 बड़े नियम, जिनका आपकी जेब पर पड़ेगा …

Changes From 1st July 2023
Changes From 1st July 2023

चंडीगढ़। Changes From July 2023 : उत्तर भारत में मॉनसून दस्तक दे चुका है। वहीं जून का महीना भी समाप्त होने वाला है। जुलाई की शुरूआत के साथ ही आपसे जुड़ी कई चीजों में बदलाव होने की संभावना है। इन चीजों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। हर महीने की पहली तारीख के साथ इस बार भी कुछ बदलाव की उम्मीद है। आपको इन बदलावों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। ये बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर सीएनजी-पीएनजी की कीमतों तक हैं। आइए जानते हैं 1 जुलाई से होने वाले बदलावों के बारे में-

रसोई गैस सिलेंडर के दाम हो सकते हैं कम | Changes From 1st July 2023

आॅयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव करती हैं। अप्रैल, मई और पहली जून को कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से घरेलू सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बार उम्मीद है कि कमर्शियल के साथ 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम भी कम हो सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड की शर्तें | Changes From 1st July 2023

1 जुलाई 2023 से विदेश में क्रेडिट कार्ड शुल्क पर टीसीएस शुल्क लगाया जा सकता है। इसके तहत अगर आपका खर्च 7 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको 20 फीसदी टीसीएस मिलेगा, शिक्षा और चिकित्सा संबंधी खर्चों पर यह शुल्क घटकर 5 फीसदी हो जाएगा। विदेश में शिक्षा के लिए ऋण लेने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 0.5 प्रतिशत टीसीएस शुल्क देना होगा।

CNG और PNG के दाम | CNG PNG Price

एलपीजी की तरह CNG और PNG की कीमतों में भी महीने के पहले दिन या पहले हफ्ते में बदलाव देखने को मिलता है। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में तेल कंपनियां महीने के पहले हफ्ते में ही सीएनजी-पीएनजी दरों में बदलाव करती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जुलाई में कीमत में बदलाव हो सकता है।

विदेशी लेनदेन

जो लोग अपने बच्चों, रिश्तेदारों या काम के लिए विदेश में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। दरअसल, आयकर विभाग 1 जुलाई 2023 से विदेश भेजी गई रकम पर टैक्स नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अगर आप भी विदेशी लेनदेन करते हैं तो यहां जान लें कि 1 जुलाई से आपको विदेशी लेनदेन पर टीसीएस देना होगा। विदेश में धन प्रेषण पर 20 प्रतिशत की टीसीएस कटौती लागू की जाएगी। यह बदलाव 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा।