भोपा (सच कहूँ न्यूज)। भाजपा के मोरना ब्लाक के प्रमुख अनिल राठी (Anil Rathi) के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रिया-क्लाप निवारण अधिनियम के तहत ककरौली, बेहडा सादात, ककराला, करहेडा में करीब 11 करोड़ 17 लाख 30 हजार रुपये की संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क कर तहसीलदार को प्रशासक बनाया गया।प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार ने बतायाकि वर्ष 2003 में भोपा थाना क्षेत्र के मोरना में शराब के ठेके पर तत्कालीन एसएसपी के निर्देशन में छापेमारी की गई थी जहां पर नकली शराब व दूसरे राज्यों के शराब के होलोग्राम आदि सामान बरामद हुआ था। (Bhopa News)
जिसमें गांव करहेडा निवासी भाजपा (BJP) के मोरना ब्लाक के प्रमुख अनिल राठी, पूर्व प्रमुख ब्रहमपाल सिंह, सुनील, राजीव, बेहडा सादात के पूर्व प्रधान उदयवीर सिंह, सुशील मूंछ मथेडी, राजेंद्र सिंह रामपुर तिराहा, किशन शर्मा नेपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को तहसीलदार जानसठ संजय कुमार सिंह, नायाब तहसीलदार जसविंद्र सिंह, राजस्व निरीक्षक ओमप्रकाश चौहान, प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स के साथ गांव बेहडा सादात में पहुंचे तथा स्वामी कल्याण देव पालिटेक्निक की भूमि, पेट्रोल पंप की भूमि, ककरौली में बाग व ककराला तथा करहेडा में सैकड़ों बीघा कृषि
भूमि पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रिया-क्लाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क करते हुए तहसीलदार को प्रशासक बनाया गया। भूमि संपत्ति पत्नी ब्रिजेश, पिता ब्रजपाल, ताउ के बेटे योगेंद्र व जोगेंद्र भाई सुनील, बेटी प्राची, मां उर्मिला, ताई बसंती आदि के नाम बेहडा सादात, ककराला, बेहडा सादात, ककरौली में कृषि भूमि तथा माधव बिहार थाना नई मंडी में 521 वर्ग गज का प्लाट लेकर आलीशान का निर्माण कराया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रिया-क्लाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। जिसकी चेतावनी का बोर्ड लगाया गया है। (Bhopa News)
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भोपा के गांव ककराला में भूमि पर बोर्ड लगवाते तहसीलदार जानसठ संजय कुमार सिंह।