चंडीगढ़। Haryana News: हरियाणा की मनोहर सरकार (cm mnohar lala) ने गरीब परिवारों को मनोहर सौगात देते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बिजली बिलों में छूट देने का ऐलान किया है। ऐसे लोगों के बिजली के बिलों (Electricity bills) में छूट देने के लिए सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे उनका बिजली के बिल का भार कम होगा।
जानकारी देते हुए बिजली निगम नारायणगढ़ के कार्यकारी अभियंता संजीव सिवाच ने बताया कि इस माफी योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय 1 लाख से कम होगी। इसी के साथ व्यक्ति का बिजली कनेक्शन भी डोमेस्टिक होना चाहिए। Haryana News
इतना ही नहीं लाभार्थी की औसत मासिक बिजली खपत 150 यूनिट होनी चाहिए और लगातार दो बिलों का भुगतान ना किया हो, वही इस योजना का पात्र होगा। इस योजना से वही लोग लाभान्वित होंगे जिनके 8 जून 2023 तक से पहले के बिलों का भुगतान पेंडिंग हैं। इन जरूरी शर्तों को पूरा करने वाले उपभोक्ता का पूरा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। Electricity bills
कार्यकारी अभियंता सिवाच ने आगे बताया कि निर्धारित तिथि के अनुसार मूल राशि का 50 प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत एक वर्ष की मोहलत के बाद तीन वर्षों में वसूल करने के लिए रोक दिया जाएगा। मूल राशि पर सरचार्ज भी नहीं लगाया जाएगा। Haryana News
सिवाच ने आगे बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं, वे भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के बकाया राशि जमा कर कनेक्शन चालू करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वे उपभोक्ता भी ले सकेंगे, जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन है। इसके लिए उन्हें एक लिखित शपथ पत्र कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसमें उपभोक्ता द्वारा लिखा होना चाहिए कि कि इस सेटलमेंट के बाद उनका कोई विवाद नहीं रहेगा।
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