पहलवानों के खिलाफ दायर मामले पर सुनवाई सात जुलाई तक के लिए स्थगित
नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर कथित रूप से झूठे आरोप लगाने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाले पहलवानों के खिलाफ दायर मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सुनवाई आगामी सात जुलाई तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दी। (Wrestlers Protest)
क्या है मामला | (Wrestlers Protest)
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका ने गत 25 मई को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत नए आवेदन/शिकायत की सुनवाई के बाद सुनवाई की अगली तिथि (एनडीओएच) के लिए संबंधित एसएचओ से कार्रवाई रिपोर्ट पेश किये जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कार्यवाही के लिए नौ जून की तिथि तय की थी। दिल्ली पुलिस ने आज अदालत के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह कहते हुए मामले को खारिज करने का अनुरोध किया कि शिकायतकतार्ओं
की ओर से पेश वीडियो (Video) में पहलवान नारे लगाते नहीं दिख रहे हैं और अभद्र भाषा का कोई अपराध नहीं बनता है और इसे खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए सात जुलाई की तिथि मुकर्रर की है। बम बम महाराज नौहटिया ने पहलवान विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ सिंह पर कथित रूप से झूठे आरोप लगाने और अभद्र भाषा में लिप्त होने के मामले को लेकर याचिका दर्ज की है।
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