नई दिल्ली। Property Knowledge इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना जानें दिमाग कहां-कहां घूमता रहता है, कहीं की चीजें कहीं ओर ही रख दी जाती हैं या फिर कहीं सफर के दौरान खो जाती हैं, जिससे जिंदगी संकटों से भर जाती है। जरूरी कागजात जैसे कि पढ़ाई के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रॉपर्टी के पेपर यदि गुम हो जाएं तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कई बार ध्यान इतना भटका होता है कि जरूरी कागजात तक गुम हो जाते हैं। आज हम आपको इन्हीं मुसीबतों से बाहर निकालने की बात करेंगे। बात है प्रॉपर्टी के पेपर्स गुम होने पर क्या करें? यदि किसी के प्रॉपर्टी के पेपर गुम हो जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए?
अगर किसी के प्रॉपर्टी (Property Knowledge) के पेपर खो जाते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है और प्रॉपर्टी के पेपर खो जाने का मतलब है कि व्यक्ति के पास उस संपत्ति पर अधिकार होने का कोई उपाय नहीं है। बेशक सब-रजिस्ट्रार के आॅफिस में आपके या आपके घर में किसी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी, लेकिन अचानक जरूरत पड़ने पर उसे एकदम से ला पाना असंभव होता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि कागज गुम होने पर डुप्लीकेट कागजात बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। यह कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। केवल 3 स्टेप्स उठाकर आप प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर हासिल कर सकते हैं। बता दें कि पेपर खो जाने के साथ-साथ चोरी होने या जल जाने पर भी आप डुप्लीकेट पेपर्स ले सकते हैं। आइए जानते हैं प्रक्रिया:-
सबसे पहले करें एफआईआर | Property Knowledge
आपको जैसे ही यह पता चलता है कि आपके प्रॉपर्टी के कागजात कहीं खो गए हैं या किसी ने चोरी कर लिए हैं तो आपको तुरंत पास के पुलिस थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। एफआईआर में बताएं कि आपकी प्रॉपर्टी के कागज खो गए हैं और उस एफआईआर की कॉपी अपने पास जरूर रखें। अगर संभव हो सके तो इसकी जानकारी इंस्पेक्टर जनरल आॅफ रजिस्ट्रेशन या सब-रजिस्ट्रार को भी लिखित में दे सकते हैं। इस लिखित जानकारी में यह जरूर बताएं कि कब, कैसे और कहां पर आपके पेपर गुम हुए हैं, पूरी डिटेल लिखित में दें ताकि उन्हें समस्या की जानकारी अच्छे से समझ आ सके।
कानूनी रास्ता अपनाएं | Property Knowledge
दूसरे स्टेप में आप स्टांप पेपर पर एक अंडरटेकिंग भी जरूर बनवा लें, जिसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी लिखी होगी। इसमें गुम हुए कागज, एफआईआर और अखबार के नोटिस के बारे में जरूर लिखा होना चाहिए। इसके बाद आपको इस अंडरटेकिंग को रजिस्टर कराना होगा, नोटरी से पास कराना होगा और रजिस्ट्रार के आॅफिस में जमा भी कराना होगा।
प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागजात लें | Property Knowledge
तीसरे स्टेप में अपनी प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट कागज के लिए रजिस्ट्रार आॅफिस में डुप्लीकेट सेल डीड के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको एफआईआर की फोटोकॉपी, अखबार में दिए गए विज्ञापन की कॉपी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी से अटेस्टेड कराया हुआ अंडरटेकिंग और कुछ प्रोसेसिंग फीस रजिस्ट्रार आॅफिस में जमा कराने होंगे, जिसके बाद आपके नाम डुप्लीकेट सेल डीड जारी कर दिया जाएगा। ये सभी प्रोसेस करके आप अपनी प्रॉपर्टी के कागजात यानि अपने अधिकार ले सकते हैं।