कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने अवैध रूप से रेत खनन करने के दो आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने पर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट मोहर्रिर विनय फोगाट एवं बलराज सिंह ने बताया कि कैराना पुलिस ने 22 अक्टूबर 2018 को क्षेत्र के गांव रामड़ा निवासी कुलदीप व संजय के विरुद्ध अवैध रूप से रेत खनन करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया था। विवेचक ने मामले की जांच करने के पश्चात आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी कुलदीप व संजय को अवैध रूप से रेत खनन करने का दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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