मीर हसन पर जानलेवा हमले के आरोप से मुख्तार दोषमुक्त
Ghazipur (सच कहूँ न्यूज)। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एक विशेष अदालत ने बहुचर्चित मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में बुधवार को पूर्व विधायक Mukhtar Ansari को दोषमुक्त करार दिया। गौरतलब है कि 24 नवम्बर 2009 को मोहम्दाबाद थाना क्षेत्र के गांव लिकपुरा निवासी मीर हसन अपने घर के पास सड़क पर सुबह टहल रहे थे कि बदमाशों ने उन पर गोली चलायी थी। गोली उनके कनपट्टी के बगल से निकल गई। हमलावरों में एक सोनू यादव ने पहचान लिए जाने के बाद धमकी दी थी कि दो दिन के अंदर जेल में जाकर मुख्तार अंसारी से मिल लो नही तो पूरे घर वालो को मार देंगे।
क्या है मामला | Mukhtar Ansari
सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना उपरांत आरोपी सोनू यादव और Mukhtar Ansari के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीरज श्रीवास्तव ने कुल चार गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी एमएलए) दुर्गेश की अदालत ने मुख्तार अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। फैसले के समय मुख्तार अंसारी जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित रहे।