नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। supreme court ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह (Beant Singh murder case) के हत्यारे बब्बर खालसा के आतंकवादी Balwant Singh Rajoana की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राजोआना को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि संबंधित पक्ष के फिर से अनुरोध करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय उचित समय पर विचार कर सकता है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने में देरी को उसकी सजा कम करने की अनिच्छा के रूप में माना जा सकता है। शीर्ष अदालत ने राजोआना की सजा कम करने की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद दो मार्च 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है मामला | Balwant Singh Rajoana
गौरतलब है कि वर्ष 1995 में विस्फोट कर सिंह समेत 18 लोगों की गई हत्या के इस मामले में गिरफ्तार राजोआना पिछले 26 साल से जेल में बंद है। उसने अपनी दया याचिका सालों से लंबित रहने को आधार बताते हुए 2020 में अपनी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की गुहार शीर्ष अदालत के समक्ष लगाई थी। विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस के पूर्व सिपाही राजोआना तथा एक अन्य आतंकवादी जगतार सिंह हवारा को सिंह समेत अन्य की हत्या के मामले में 2007 में मौत की सजा सुनाई थी। वर्ष 1995 में चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर एक विस्फोट में सिंह और 17 अन्य लोग मारे गए थे।
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