चंडीगढ़। (सच कहूँ न्यूज) पंजाब और हरियाणा के दागी सांसद और विधायकों का मामला बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) में सुनवाई के लिए लगा। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जस्टिस एच.एस. बराड़ मामले की सुनवाई से हट गए। इस कारण मामले की सुनवाई अब केवल वह बेंच करेगी, जिसके सदस्य जस्टिस एचएस बराड़ नहीं होंगे।
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पंजाब और हरियाणा को हाईकोर्ट में मामले की वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान रिपोर्ट में बताया गया था कि दोनों राज्यों में कुल 112 सांसद और विधायकों पर विभिन्न अदालतों में मामले विचाराधीन हैं। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर बताया था कि राज्य के पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ कुल 99 केस राज्य की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। 42 केसों में जारी जांच को जल्द पूरा करने का दावा किया गया था।
हरियाणा सरकार की ओर से तत्कालीन स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी पंकज नैन द्वारा कोर्ट को राज्य में 13 पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ मामले अदालत में विचाराधीन होने बारे बताया गया था। इनमें पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी, विनोद भ्याना, जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल, राव नरेंद्र सिंह, राम निवास, धर्मपाल छोक्कर, सुखबीर कटारिया और बलराज कुंडू शामिल हैं। (Punjab & Haryana High Court) कोर्ट में पिछली सुनवाई पर गुरुग्राम में गलत ट्वीट करने के एक मामले में कांग्रेसी नेता शशि थरूर पर भी केस चलने की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता का भी एक मामला अदालत में विचाराधीन बताया गया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों के हाईकोर्ट को अपने राज्यों के आपराधिक केसों में संलिप्त सांसदों और विधायकों की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सभी राज्यों द्वारा जानकारी दी गई थी।
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