खरखौदा (सच कहूँ न्यूज)। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा पोर्टल शुरु किया है। विधायक बड़ौली ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana) के तहत प्रदेश में ‘दयालु’ योजना की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपए वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु/दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए तक सीमित है।
यह भी पढ़ें:– सीएम भगवंत मान का विधायकों को आदेश, क्षतिग्रस्त फसलों का जायजा लें
विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक के नुकसान के लिए पात्र लाभार्थियों को मुआवजा नियम व शर्तों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के छोटे व्यापारियों के भंडार की बाढ़, आग, चक्रवर्ती तूफान इत्यादि से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।