दो आरोपियों को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

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Kairana News: कातिलाना हमले व धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में तीन को कारावास

कैराना। कोर्ट ने लूट व अवैध हथियार बरामदगी के दो अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध पाए जाने पर दो आरोपियों को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2015 में कैराना पुलिस ने इसरार पुत्र नासिर निवासी ग्राम जहानपुरा को लूट एवं बरामदगी के एक मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था।

सोमवार को न्यायालय ने आरोपी इसरार दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे मामले में, कैराना कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2022 में राममेहर पुत्र रघुवीर निवासी पानीपत हरियाणा के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत किया था। यह मामला भी कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी राममेहर को दोष सिद्ध पाए जाने पर साढ़े आठ माह के कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया।

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