कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने लूट की घटना कारित करने के दो आरोपियों को दोष सिद्ध पाए जाने पर सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष 2011 को थाना कांधला पुलिस ने इमरान उर्फ इकराम निवासी ग्राम भैंसानी थाना थानाभवन व बाबू निवासी मोहल्ला आलखुर्द कस्बा कैराना को लूट की घटना को अंजाम दिए जाने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। उक्त मुकदमें में आरोपियों को सजा कराए जाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को विद्वान मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा ने इमरान उर्फ इकराम व बाबू को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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